Dungarpur Village Cleanliness: गांवों में अब गंदगी फैलाने पर लगेगा जुर्माना – ₹10 से ₹200 तक होगी वसूली
डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायतों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्ती बरती जा रही है। अब जो भी व्यक्ति गांवों में गंदगी फैलाएगा या सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालेगा, उस पर ₹10 से ₹200 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कार्रवाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत होगी। (Dungarpur Village Cleanliness)
कितना जुर्माना लगेगा?
उल्लंघन की स्थिति | जुर्माना राशि |
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पहली बार | ₹10 से ₹200 तक |
दूसरी बार | दुगुना (₹20 से ₹400) |
तीसरी बार | तीन गुना (₹30 से ₹600) |
नोट: लगातार उल्लंघन करने पर अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) की कार्रवाई भी संभव है।
गांवों में साफ-सफाई के लिए उठाए जा रहे कदम
- 81 आरआरसी सेंटर (Resource Recovery Centre) के माध्यम से गांवों में सफाई व्यवस्था की निगरानी
- ग्राम पंचायत स्तर पर सख्त निगरानी और रिकॉर्डिंग
- जनजागरूकता अभियान के ज़रिए नियमों की जानकारी दी जाएगी
- स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जुर्माना लगाने की प्रक्रिया लागू
क्यों जरूरी है यह कदम?
- सार्वजनिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए
- गांवों में फैलते संक्रामक रोगों को रोकने के लिए
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए
- स्वच्छ भारत मिशन को ग्राम स्तर तक प्रभावी बनाने के लिए
FAQs:
Q. डूंगरपुर जिले में गंदगी फैलाने पर अब क्या कार्रवाई होगी?
A. ₹10 से ₹200 तक जुर्माना वसूला जाएगा, बार-बार उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ेगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
Q. जुर्माना किस अधिनियम के तहत लगाया जाएगा?
A. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत।
Q. गांवों में सफाई की निगरानी कौन कर रहा है?
A. 81 आरआरसी सेंटर के माध्यम से सफाई व्यवस्था की निगरानी हो रही है।
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